अस्पताल पैसे माँगे या इलाज से मना करे? आयुष्मान भारत शिकायत प्रक्रिया 2025

आयुष्मान भारत योजना में शिकायत कैसे करें ? | Grievance Process 2025 (DGRC-SGRC)

आयुष्मान भारत योजना में यदि अस्पताल इलाज से मना करे, पैसे माँगे या आयुष्मान कार्ड से जुड़ी समस्या आए, तो लाभार्थी टोल-फ्री 14555 / 1800-111-565 या mera.pmjay.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकता है। 

शिकायत दर्ज होते ही Grievance ID मिलती है, जिससे स्थिति ट्रैक होती है। समाधान न मिलने पर शिकायत DGRC → SGRC → NHA स्तर तक आगे बढ़ाई जाती है। सही दस्तावेज़ और प्रक्रिया अपनाने पर लाभार्थी को न्याय अवश्य मिलता है।

Quick Summary Box 

🔹 Quick Summary – आयुष्मान भारत शिकायत प्रक्रिया 2025

  • आयुष्मान भारत योजना में इलाज से मना करना या पैसे माँगना नियम विरुद्ध है

  • शिकायत टोल-फ्री 14555 / 1800-111-565 या mera.pmjay.gov.in पर दर्ज की जा सकती है

  • शिकायत दर्ज होते ही Grievance ID मिलती है, जिससे स्थिति ट्रैक होती है

  • समाधान न मिलने पर शिकायत DGRC → SGRC → NHA स्तर तक जाती है

  • सही दस्तावेज़ और प्रक्रिया अपनाने पर लाभार्थी को न्याय अवश्य मिलता है

परिचय

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) देश की सबसे बड़ी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध (Empanelled ) अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है।

हालाँकि, व्यवहार में कई बार लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड न बनना, अस्पताल द्वारा इलाज से मना करना, अवैध रूप से पैसे माँगना, नाम सूची में न आना अथवा तकनीकी समस्याओं जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा एक सुस्पष्ट और बहु-स्तरीय शिकायत निवारण (Grievance Redressal) प्रणाली उपलब्ध कराई गई है।

यह लेख आयुष्मान भारत योजना की शिकायत प्रक्रिया 2025 को सरल, औपचारिक एवं क्रमबद्ध रूप में समझाता है।





आयुष्मान भारत योजना में शिकायत कब करें?

निम्नलिखित परिस्थितियों में लाभार्थी शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

क्रमसमस्या का प्रकार
1 आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा
2पात्र होने के बावजूद नाम सूची में नहीं है
3अस्पताल द्वारा इलाज से मना किया गया
4अस्पताल द्वारा पैसे माँगे गए
5गलत या भ्रामक जानकारी दी गई
6पोर्टल, लॉगिन या आईडी से संबंधित समस्या

आयुष्मान भारत में शिकायत करने के तरीके

1️⃣ टोल-फ्री हेल्पलाइन से शिकायत

लाभार्थी निम्नलिखित नंबरों पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

  • 📞 14555

  • 📞 1800-111-565

  • कॉल के दौरान मोबाइल नंबर, आधार विवरण तथा समस्या का स्पष्ट विवरण देना आवश्यक है।

flowchart :

लाभार्थी को समस्या

(आयुष्मान कार्ड / इलाज / पैसे की मांग / eKYC / पोर्टल)


                │

                ▼

टोल-फ्री / ऑनलाइन शिकायत दर्ज

📞 14555 / 1800-111-565

🌐 mera.pmjay.gov.in


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शिकायत संख्या प्राप्त

(Grievance ID)


                │

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जिला आयुष्मान कार्यालय

/ CMO कार्यालय / जिला अस्पताल


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                ▼

क्या समस्या का समाधान हुआ?

                │

        ┌───────┴────────┐

        │                │

       हाँ               नहीं

        │                │

        ▼                ▼

शिकायत बंद        DGRC को भेजा गया

(समाप्त)        (जिला शिकायत निवारण समिति)

                        │

                        ▼

             DGRC द्वारा जांच व सुनवाई

                   (15–30 दिन)

                        │

                        ▼

             क्या समाधान संतोषजनक है?

                        │

                ┌───────┴────────┐

                │                │

               हाँ               नहीं

                │                │

                ▼                ▼

         शिकायत बंद          SGRC को भेजा गया

          (समाप्त)          (राज्य शिकायत निवारण समिति)

                                     │

                                     ▼

                           SGRC द्वारा जांच व निर्णय

                        (इलाज / रिफंड / कार्रवाई)

                                     │

                                     ▼

                      राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

                           (NHA – अंतिम स्तर)

 


2️⃣ ऑनलाइन शिकायत कैसे करें? (Official Portal)

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के चरण:

Step 1: आधिकारिक वेबसाइट खोलें – https://mera.pmjay.gov.in
Step 2:Grievance / शिकायत” विकल्प पर क्लिक करें
Step 3: मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP सत्यापित करें
Step 4: समस्या का प्रकार चुनें, विवरण भरें और सबमिट करें

✔️ शिकायत दर्ज होते ही Grievance ID प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से स्थिति ट्रैक की जा सकती है।


3️⃣ जिला आयुष्मान कार्यालय में शिकायत

लाभार्थी अपने जिले के जिला आयुष्मान कार्यालय / CMO कार्यालय / जिला अस्पताल में लिखित शिकायत भी दे सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड

  • आयुष्मान कार्ड (यदि उपलब्ध हो)

  • मोबाइल नंबर

  • समस्या का लिखित विवरण


शिकायत की स्थिति कैसे जांचें?


Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1. शिकायत का समाधान कितने दिनों में होता है?
👉 सामान्यतः 7–15 कार्यदिवस में।

Q2. बिना आयुष्मान कार्ड के शिकायत संभव है?
👉 हाँ, आधार एवं मोबाइल नंबर से।

Q3. अस्पताल द्वारा पैसे माँगे जाने पर क्या करें?
👉 यह नियम विरुद्ध है, तुरंत शिकायत दर्ज करें।

Q4. समाधान न मिलने पर अगला कदम क्या है?
👉 शिकायत को DGRC अथवा आगे SGRC स्तर पर Escalate किया जा सकता है।

Q5. Grievance ID खो जाए तो क्या करें ?

👉 टोल-फ्री 14555 पर कॉल करें या mera.pmjay.gov.in पर मोबाइल नंबर से OTP द्वारा शिकायत की जानकारी प्राप्त करें। 

  • mera.pmjay.gov.in पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर से OTP के माध्यम से शिकायत की स्थिति देखें

  • अपने जिले के जिला आयुष्मान कार्यालय / CMO कार्यालय से संपर्क करें

✔️ सामान्यतः मोबाइल नंबर से शिकायत की जानकारी पुनः प्राप्त की जा सकती है।

Q6. आयुष्मान भारत योजना में शिकायत किस भाषा में कर सकते हैं ?

👉 शिकायत हिंदी, अंग्रेज़ी और राज्य की स्थानीय भाषा में की जा सकती है।

टोल-फ्री कॉल के दौरान ऑपरेटर आपकी भाषा में सहायता करता है

ऑनलाइन पोर्टल पर हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं

जिला कार्यालय में लिखित शिकायत स्थानीय भाषा में भी स्वीकार की जाती है| 

Quick Help Box

🔹 शिकायत दर्ज करते समय कॉल/ऑनलाइन स्क्रीन का सबूत (SMS/Call log) सुरक्षित रखें।
🔹 अस्पताल का नाम, तिथि और माँगी गई राशि शिकायत में स्पष्ट लिखना जरूरी है।
🔹 गंभीर मामलों में लिखित शिकायत + दस्तावेज़ देने से कार्रवाई तेज़ होती है।


DGRC (जिला शिकायत निवारण समिति)

DGRC (District Grievance Redressal Committee) जिला स्तर पर गठित समिति है, जो गंभीर एवं लंबित शिकायतों का समाधान करती है।

DGRC में शिकायत कब जाती है?

  • जब टोल-फ्री या पोर्टल से समाधान न मिले

  • अस्पताल द्वारा लगातार नियम उल्लंघन हो

DGRC में की जाने वाली प्रमुख शिकायतें:

  • इलाज से मना करना

  • अवैध शुल्क वसूली

  • गलत क्लेम / पैकेज विवाद

  • आयुष्मान मित्र की लापरवाही

⏱️ निपटान समय: 15–30 कार्यदिवस


SGRC (राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति)

SGRC (State Grievance Redressal Committee) राज्य स्तर पर कार्यरत समिति है, जो DGRC से अनसुलझी शिकायतों पर निर्णय लेती है।

SGRC शिकायत प्रक्रिया (संक्षिप्त Flow)

चरणविवरण
1DGRC से समाधान न मिलना
2शिकायत SGRC को प्रेषित
3दस्तावेज़ों की जांच
4सुनवाई (आवश्यक होने पर)
5अंतिम निर्णय

SGRC के निर्णय:

  • लाभार्थी को निःशुल्क इलाज सुनिश्चित

  • रिफंड / क्लेम भुगतान

  • अस्पताल पर जुर्माना या कार्यवाही

  • आवश्यकता पड़ने पर NHA को प्रेषण


शिकायत समाधान में ASHA कार्यकर्ता की भूमिका

ASHA कार्यकर्ता लाभार्थी और स्वास्थ्य तंत्र के बीच सेतु की भूमिका निभाती हैं:

  • योजना की जानकारी देना

  • शिकायत दर्ज कराने में सहायता

  • दस्तावेज़ एकत्र कराने में सहयोग

  • शिकायत की स्थिति की जानकारी देना

  • अवैध वसूली के विरुद्ध जागरूकता


महत्वपूर्ण सुझाव (Do & Don’t)

✔️ करें:

  • केवल सूचीबद्ध आयुष्मान अस्पताल में इलाज कराएँ

  • सभी दस्तावेज़ सुरक्षित रखें

  • Grievance ID अवश्य सुरक्षित रखें

❌ न करें:

  • नकद भुगतान न करें

  • बिना जानकारी इलाज शुरू न कराएँ


सारांश (संक्षेप)

आयुष्मान भारत योजना गरीब और पात्र परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, लेकिन कई बार लाभार्थियों को इलाज से मना करना, पैसे माँगना या कार्ड से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक स्पष्ट और चरणबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली बनाई है।

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध है। यदि किसी स्तर पर समाधान न मिले, तो अगला स्तर सदैव खुला है। सही जानकारी, दस्तावेज़ और प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थी निश्चित रूप से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। 

शिकायत दर्ज होते ही एक Grievance ID मिलती है, जिसके ज़रिये स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है। यदि समस्या का समाधान नहीं होता, तो शिकायत क्रमशः जिला (DGRC), राज्य (SGRC) और अंत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) तक भेजी जाती है।

सही जानकारी, आवश्यक दस्तावेज़ और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने पर लाभार्थी को न्याय अवश्य मिलता है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शिकायत करना आपका अधिकार है और यह व्यवस्था लाभार्थियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है।

सुझाव: समस्या आने पर घबराएँ नहीं, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।


केस उदाहरण (Case Example)

केस: अस्पताल द्वारा अवैध रूप से पैसे माँगे जाने पर शिकायत और समाधान

स्थिति:
एक पात्र आयुष्मान भारत लाभार्थी को सूचीबद्ध (Empanelled) निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज शुरू करने से पहले अस्पताल प्रशासन ने आयुष्मान कार्ड स्वीकार करने से इनकार करते हुए ₹25,000 नकद जमा करने की माँग की।

समस्या:

  • आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद नकद राशि की माँग

  • योजना के कैशलेस प्रावधानों का उल्लंघन

लाभार्थी द्वारा की गई कार्रवाई:

  1. टोल-फ्री नंबर 14555 पर कॉल कर शिकायत दर्ज की

  2. प्राप्त Grievance ID सुरक्षित रखी

  3. जिला आयुष्मान कार्यालय में लिखित शिकायत प्रस्तुत की

कार्रवाई की प्रक्रिया:

  • शिकायत पहले DGRC के समक्ष प्रस्तुत की गई

  • अस्पताल से स्पष्टीकरण माँगा गया

  • दस्तावेज़ों की जाँच के बाद मामला SGRC को भेजा गया

निर्णय:

  • अस्पताल को नकद राशि वापस करने का निर्देश

  • लाभार्थी का इलाज पूर्णतः निःशुल्क सुनिश्चित

  • अस्पताल को चेतावनी जारी की गई




Internal Links:

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Ayushman Bharat Yojana – पूरी जानकारी (Eligibility, Card, Benefits)  2025 

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आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कैसे करें 2025 ? | PMJAY Card Step-by-Step Guide (PDF) 

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External Links:

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Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य सूचना हेतु है। आधिकारिक जानकारी के लिए PM-JAY की सरकारी वेबसाइट अवश्य देखें।

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